भीनमाल : हत्या के आरोप में पांच जनों को आजीवन कारावास
पृथ्वीराज गोयल @ भीनमाल
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनिल कुमार आर्य ने शुक्रवार को जमीन के विवाद को लेकर हत्या के एक मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को साढ़े छह हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरक्ति कठोर कारावास व पांच वर्ष तीन माह सात दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
अपर लोक अभियोजक भोपालसिंह राठौड़ ने बताया कि रामसीन थानान्तर्गत माण्डोली नगर निवासी पदमाराम पुत्र पीराराम कलबी चौधरी ने 27 जुलाई 2013 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 26 जुलाई 2013 को रात्रि में करीब आठ बजे माण्डोली नगर से सुमेरगढ़ खेड़ा जाने वाले रास्ते पर स्थित बेरे पर परिवार सहित बैठा था। इस दौरान सुमेरगढ़ खेड़ा निवासी मलसिंह उर्फ मालमसिंह व भीमसिंह पुत्र तगसिंह राजपूत दौड़ते हुए मेरे बेरे के रहवासीय मकान के अन्दर पहुंऐ। उन्होंने बताया कि उन्हें मारने के लिए विजयसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत व उसके साथी गांव से आ रहे हैं। तब पीछे से सुमेरगढ़ खेड़ा निवासी विजयसिंह, डूंगरसिंह पुत्र रतनसिंह, गणपतसिंह पुत्र पदमसिंह, अमरसिंह पुत्र सवसिंह, साण्डेराव निवासी किरणसिंह पुत्र मोहनसिंह, केसरसिंह पुत्र हरीसिंह जातियान राजपूत व उनके अन्य चार पंाच साथी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। जिनके हाथों में लोहे के पाइप व लाठियां थी। आरोपियों ने आते ही मकान में प्रवेश कर मलसिंह के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। उन्होंने भीमसिंह के साथ भी मारपीट की। मारपीट के दौरान मलसिंह बुरी तरह से घायल हो गया और गम्भीर चोटें लगी। मैनें व मेरे भाई त्रिकमाराम व मेरी भतीजी मरगीदेवी तथा भैराराम कलबी ने बीच बचाव कर मलसिंह और भीमसिंह को आरोपियों से छुड़ाया। आरोपियों ने मलसिंह को बुरी तरह से घायल किया और अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल मलसिंह को इलाज के लिए जोधपुर रैफर किया गया।
जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की। बाद तफ्तिश विजयसिंह, डूंगरसिंह, गणपतसिंह, अमरसिंह, किरणसिंह व केसरसिंह के विरुद्ध धारा आईपीसी 143, 452, 323, 307, 302/149 में आरोप पत्र एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जहां से अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में कम्पिट किया गया। विचारण के दौरान अभियोजक की तरफ से 24 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं 47 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अभियोजक राठौड़ ने बताया कि न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में पांच आरोपियों को आईपीसी धारा 143 में छह माह का साधारण कारावास, सौ रुपए अर्थदण्ड व अदम अदायगी के रूप में सात दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 452 के अन्तर्गत पांच वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड व अदम अदायगी के रूप में दो माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास, पांच सौ रुपए अर्थदण्ड व अदम अदायगी के रूप में एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, पांच हजार रुपए अर्थदण्ड व अदम अदायगी के रूप में छह माह का कठोर कारावास से दण्डित किया।
मामले में एक आरोपी की मौत
अपर लोक अभियोजक राठौड़ ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अमरसिंह पुत्र सवसिंह राजपूत निवासी सुमेरगढ़ खेड़ा की 2 फरवरी 2016 को मृत्यु होने से उस पर लगे आरोपों की फाइल बंद कर दी गई।