जालोर : ग्यारह वर्षीय नाबालिग से किया था दुष्कर्म, सवा साल में फैसला, सात साल के कारावास की सजा

जालोर @ अर्थ न्यूज नेटवर्क


सरवाना थाना क्षेत्र के बगसड़ी गांव में करीब सवा साल पहले एक ग्यारह वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।

यह है मामला

प्रकरण के अनुसार बगसड़ी निवासी मोहनलाल काली ने रिपोर्ट पेश कर बताया था कि वह दो साल से बगसड़ी में अपने खेत में बनी ढाणी में परिवार सहित रहता है। 15 नवम्बर 2015 को वह खेत में थ्रेसर मशीन से ग्वार की फसल निकाल रहा था। उस समय उसकी ग्यारह वर्षीय नाबालिग पुत्री खेत के समीप ही भैंस चरा रही थी। इस दौरान वह रोती हुई आई और बताया कि पड़ोसी खेत के कालाराम पुत्र मोतीराम मेघवाल ने उसे जबरदस्ती छपरे में ले जाकर गलत काम किया। तब वह और उसकी पत्नी तथा भाई की पत्नी कालाराम के घर उलाहना देने पहुंचे। उस समय कालाराम उन्हें धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने रिपार्ट पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद अनुसंधान पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलचंद नाहर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कालाराम मेघवाल को दोषी मानते हुए साल साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। सरकार की ओर से लोक अभियोजक अमिताभसिंह ने पैरवी की।

 

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