फर्जी दस्तावेज से चुनाव लडऩे वाली चौराऊ सरपंच की अग्रिम जमानत खारिज

जालोर @ अर्थ न्यूज नेटवर्क


सायला तहसील के चौराऊ ग्राम पंचायत की सरपंच तारीदेवी देवासी की ओर से आठवीं कक्षा की फर्जी टीसी लगाकर चुनाव लडऩे के मामले में पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के बाद शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौरतलब है कि न्यायालय में पेश इस्तगासा के आधार पर सायला पुलिस ने सरपंच के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज से चुनाव लडऩे का मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए सरपंच ने अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया था। जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलचंद नाहर ने खारिज कर दिया।

 

 

यह है मामला

गौरतलब है कि चौराऊ निवासी मदनसिंह पुत्र परबतसिंह भोमिया राजपूत ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया था। जिसमें आरोप लगाया था चौराऊ सरपंच तारीदेवी देवासी, सरपंच के पति पाबूराम पुत्र शोभाराम देवासी एवं सरपंच के पुत्र कृष्ण कुमार ने वर्ष 2015 में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश किए गए नाम निर्देशन पत्र में कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेज संलग्न किए थे। सरपंच चुनाव के लिए आठवीं कक्षा उत्तीर्ण जरूरी है। हालांकि तारीदेवी ने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की, लेकिन उसने फर्जी टीसी पेश कर चुनाव लड़ा। इस सम्बंध में पूर्व में ही ग्रामीणों की शिकायत पर विद्यालय ने भी टीसी जारी नहीं करने लिखित जानकारी दी थी। कोर्ट से मिले इस्तगासा के आधार पर सायला पुलिस ने चौराऊ सरपंच के खिालफ फर्जी दस्तावेज पेशकर चुनाव लडऩे का मामला दर्ज किया था। पुलिस की ओर से फिलहाल, मामला का अनुसंधान किया जा रहा है।

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