SC ने हाईवे पर शराब की दुकानों को लेकर दिया अहम फैसला

अर्थन्यूज नेटवर्क

सर्वाेच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को देश के सभी हाईवे पर शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश दिए है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रेल की डेडलाइन भी तय कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी हाईवे पर स्थित शराब की दुकानें बंद करने के निर्देश देते हुए कहा कि अब किसी भी हाईवे पर शराब की दुकान के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाए। उन्होंने पूरे देश में हाईवे से शराब की दुकानें हटाने के लिए एक अप्रेल 2017 तक का समय भी दिया है।

 

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