पतंजलि आयुर्वेद पर 11 लाख रुपये का जुर्माना
अर्थन्यूज नेटवर्क
योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पाद यूनिट्स के उत्पादों पर हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने ‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन’ के मामले में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कंपनी से एक महीने के अंदर जुर्माना भरने के निर्देश दिए है।
फैसले में कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है। दरअसल अगस्त 2012 में पतंजलि के कुछ उत्पाद सैंपल टेस्ट में फेल हो गए थे। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2012 में कंपनी के खिलाफ अदालत में एक मामला दर्ज कराया था। पतंजलि द्वारा उत्पादित सरसों के तेल, नमक, अनानास जैम, बेसन एवं शहर के रद्रपुर प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने के बाद यह मामला दर्ज कराया गया था। जिसका गुरुवार को स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।