अध्यादेश को केबिनेट की मंजूरी, मार्च के बाद पुराने नोट रखने पर मिलेगी सजा
अर्थन्यूज नेटवर्क
पुराने नोटों नोटो को लेकर बुधवार को कैबिनेट में एक अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। इस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार 31 मार्च के बाद किसी के पास तय सीमा से ज्यादा पुराने यानि 500 और 1000 के नोट मिलने पर चार साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही पुराने नोटों में लेन-देन करने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस अध्यादेश का नाम है ‘The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance.’
सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की इन पुराने नोटों के धारकों को नोट का मूल्य देने का वादा यानि नोट की वेल्यू भी समाप्त हो जाएगी। इधर, पुराने नोट 30 दिसम्बर के बाद बैंकों में भी नहीं लिए जाएंगे। इसके बावजूद इन पुराने नोटों को 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करवाए जा सकेंगे।
इस अध्यादेश के तहत पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार तक रखी जा सकती है तथा नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रपये अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना जो भी ज्यादा हो लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे नोट रखने वाले इन्हें 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। हालांकि, इस अवधि को भी घटाया जा सकता है।
गौरतलब है कि 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था।