सांचौर : बहुचर्चित चुन्नीलाल हत्याकांड के छह आरोपियों को आजीवन कारावास

भीनमाल. अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने सांचौर के बहुचर्चित चुन्नीलाल हत्याकांड के छह आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायधीश अनिल कुमार आर्य ने सिवाड़ा निवासी ईश्वरपुरी पुत्र वीरपुरी गोस्वामी, भीनमाल निवासी कल्याणपुरी पुत्र रणछोड़पुरी गोस्वामी, घेवाराम पुत्र जेपाराम माली, शंकरलाल पुत्र मेसाराम रेबारी, साईंजी की बेरी (रानीवाड़ा) निवासी अशोक कुमार पुत्र चंद्रा रावणा राजपूत व गुंदाऊ निवासी कैलाशनाथ पुत्र आसनाथ गोस्वामी को तीन धाराओं में आजीवन कारावास व दो धाराओं में 10 हजार के जुर्माने से दण्डित किया। वहीं आरोपितों को अदम अदायगी के तौर पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक खुमानसिंह भाटी ने सुनवाई के दौरान 31 गवाहों के ब्यान करवाए।
नौकर के साथ मिलकर की थी हत्या
परिवाद के अनुसार 17 सितम्बर 2008 को सांचौर निवासी दिनेश कुमार जैन ने सांचौर पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया था कि उसके चाचा चुन्नीलाल जैन के घर में 16 सितम्बर की रात अज्ञात लोगों ने प्रवेश कर सोने-चांदी के जेवरात लूटने के साथ ही उसके चाचा की हत्या कर दी। चुन्नीलाल सांचौर के सुभाष चौक में रुपए के लेन-देन का काम करता था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को चुन्नीलाल जैन के साथ रहने वाले नौकर पर संदेह हुआ। इस दिशा में गहनता से तफ्तीश करने पर पुलिस ने वारदात का राजफाश करते हुए चुन्नीलाल के नौकर सिवाड़ा निवासी ईश्वरपुरी के साथ ही पांच अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 460, 306, 302/34 के तहत न्यायलय में आरोप पत्र पेश किया।

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