कॉलेज मान्यता निलम्बन आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जालोर के तीन कॉलेेज ने लिया स्टे, जानिए पूरा मामला…

जालोर @ अर्थ न्यूज नेटवर्क


जोधपुर विश्वविद्यालय की ओर से जालोर व बाड़मेर के नौ निजी कॉलेजों की सम्बद्धता निलम्बन के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में मान्यता निलम्बन पर रोक लगाई है।

 

 

इस मामले में सांचौर के ग्लोबल कॉलेज डेडवा, राजश्री कॉलेज सांचौर व इंदिरा कॉलेज डूंगरी की ओर से एडवोकेट कुलदीप माथुर व मनोज भंडारी ने न्यायधीश सुश्री निर्मलजीत कौर के समक्ष याचिका दायर की थी। जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए इन तीनों कॉलेजो के मान्यता( सम्बद्धता ) निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए कॉलेज व उसमें अध्यनरत विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। इस स्टे आर्डर के बाद यह कॉलेज पूर्व की तरह व्यवस्थित संचालित होंगे।

यह था मामला

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से जालोर के सात निजी महाविद्यालयों के साथ ही बाड़मेर के दो महाविद्यालयों की मान्यता विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना एवं परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल प्रकरण के गंभीर आरोप में रद्द की गई थी। इन कॉलेजों में जालोर के ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांचौर, राजश्री महाविद्यालय सांचौर, कृष्णा महिला महाविद्यालय सांचौर, इंद्रा कॉलेज चितलवाना, श्री रणजीतसिंह शिक्षण संस्थान झाब, सायला कॉलेज सायला व बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा शामिल थे। इन सात कॉलेजों की मान्यता रद्द होने से जालोर के छह हजार विद्यार्थियों का भविष्य को लेकर आशंका सताने लगी थी।

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