यौन शोषण मामला : 15 साल बाद आया फैसला, राम रहीम दोषी करार
-28 अगस्त को होगा सजा का ऐलान
चंडीगढ़ @ अर्थ न्यूज नेटवर्क
साध्वी से यौन शोषण मामले के पंद्रह साल पहले के मामले में शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया। इसके साथ ही राम रहीम को पंचकूला से अंबाला जेल ले जाया जाएगा। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सात लोग ही कोर्ट के भीतर मौजूद रहे। इधर, हरियाणा के बारह जिलों में तनाव की स्थिति बनी है। जिस पर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने लोगों से शांति बनाने रखने की अपील की है।
यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कोर्ट में पेश करने के लिए सड़क मार्ग से निकले। गाडिय़ां जैसे ही डेरे से निकलीं, उनके कई समर्थक व भक्त मार्ग में गाडिय़ों के आगे लेट गए। उनके काफिले में करीब सौ से ज्यादा गाडिय़ां शामिल थीं। कैथल में उनके समर्थकों ने करीब पौने घंटे तक तक काफिले को रोके रखा। ऐसे में सुरक्षाकर्मियों को भी उन्हें हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कैथल के नरवाना में उनके काफिले में छह अन्य गाडिय़ां शामिल होते समय तीन गाडिय़ां आपस में टकरा गई। वहीं सिरसा में भी राम रहीम के रवाना होने के बाद कई भक्त बेसुध होकर गिर पड़े।
हालत पर रखी जा रही है नजर
इधर, कानून व्यवस्था बिगडऩे के डर से सरकार ने शुक्रवार को जम्मू से पंजाब जाने वाली सभी ट्रेनों को आगामी ओदश तक रद्द कर दिया। वहीं पंचकूला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आर्मी के हेलिकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। जबकि सिरसा में गुरुवार रात से ही कफ्र्यू है और सिक्युरिटी डिप्लॉय की गई है। दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इधर, राजस्थान के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही 48 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि राम रहीम का जन्म श्रीगंगानगर में हुआ है। वहीं रेलवे ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान जाने वाली 74 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रोडवेज ने कई रूट्स की बसें बंद कर दीं।
पंद्रह साल पहले साध्वी ने की थी शिकायत
डेरा प्रमुख राम रहीम पर चल रहा यौन शोषण का मामला पंद्रह साल पहले का है। अपे्रल २००२ में एक साध्वी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शिकायत भेजी थी। मई 2002 में इस शिकायत की जांच की जिम्मेदारी सिरसा के सेशन जज को सौंपी गई। इसके बाद दिसंबर 2002 में सीबीआई ब्रांच ने राम रहीम पर धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया। दिसंबर 2003 में सीबीआई को जांच के निर्देश दिए गए। वर्ष 2005-2006 के बीच में सतीश डागर ने इन्वेस्टिगेशन की और उस साध्वी को ढूंढा जिसका यौन शोषण हुआ था। इसके बाद जुलाई 2007 में सीबीआई ने अंबाला सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। यहां से केस पंचकूला शिफ्ट हो गया और बताया गया कि डेरे में 1999 और 2001 में कुछ और साध्वियों का भी यौन शोषण हुआ, लेकिन वे मिल नहीं सकीं। अगस्त 2008 में ट्रायल शुरू हुआ और डेरा मुखी के खिलाफ चार्ज तय किए गए। इसके बाद वर्ष 2011 से 2016 तक ट्रायल चला। डेरा मुखी की ओर से अपीलें दायर हुईं। जुलाई 2016 में केस के दौरान 52 गवाह पेश हुए। इनमें 15 प्रॉसिक्यूशन और 37 डिफेंस के थे। वहीं जून 2017 में डेरा प्रमुख ने विदेश जाने के लिए अपील दायर की तो कोर्ट ने रोक लगा दी। 25 जुलाई 2017 कोर्ट ने रोज सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि केस जल्द निपट सके। 17 अगस्त 2017 को बहस खत्म हुई। आखिरकार 25 अगस्त को कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया। हालांकि सजा 28 अगस्त को सुनाई जाएगी।
हाईकोर्ट व सरकार का सख्त रुख
डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई के दौरान डेरा के समर्थकों के एकत्रित होने पर कानून व्यवस्था बिगडऩे की आशंका होने पर हाईकोर्ट के साथ ही सरकार ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे आर्मी को बुलाएंगे। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि जाट आंदोलन के जैसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रहने पर पुलिस की जगह सेना लगाने के बारे में भी पूछा है। इनके अलावा उन्होंने यूनियन होम सेक्रेटरी को भी एक्शन लेने को कहा है। इधर, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की ५३ कम्पनियां तैनात की है। वहीं हरियाणा पुलिस के पचास हजार जवान भी तैनात है। जरूरत पड़ी तो आर्मी को बुलाएंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जरूरत पडऩे पर यहां भी कुछ जगहों पर कफ्र्यू लगाया जा सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने पंचकूला में हजारों की तादाद में डेरा समर्थकों के पहुंचने पर हरियाणा सरकार को लॉ एंड ऑर्डर बनाने रखने में नाकामयाब बताते हुए हरियाणा के डीजीपी को सस्पेंड करने के बारे में भी जवाब-तलब किया था।