सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की 1 हफ्ते पैरोल बढ़ाई
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि पिछली बार 11 जुलाई को बढ़ाई गई थी, जो शुक्रवार को खत्म हो रही थी। प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायालय के पूर्व के आदेशानुसार 300 करोड़ रुपये जमा करवाने के बाद पैरोल अवधि बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सहारा के बयान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के वकील अरविंद दातार ने आपत्ति नहीं जताई।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने चैंबर में राय को दी गयी राहत का समय और बढ़ाने का यह फैसला किया। उनकी पैरोल की मियाद आज समाप्त हो रही थी। उच्चतम न्यायालय ने आज सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल की अवधि 23 सितंबर तक बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश ठाकुर के अलावा न्यायाधीश ए आर दवे तथा न्यायाधीश ए के सिकरी की नियमित विशेष पीठ आज उपलब्ध नहीं थी. सहारा के वकील केशव मोहन ने कहा कि सेबी-सहारा खाते में 353 करोड़ रपये का ड्राफ्ट जमा किया जा चुका है।