भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपनी राय चुनौतीपूर्ण रूप से करने के लिए चयनित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कानून ध्वज के अनुसार आरक्षित अधिकारियों को चयनित किया जाता है। योग्यता के आधार पर चयनित अधिकारियों को राज्य और दुर्भाग्य से आधारित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। राज्य आधारित वर्ग में, बर्ड के सदस्यों को राज्य के सरकार के द्वारा चयनित किया जाता है, जबकि दुर्भाग्य से आधारित वर्ग में, संयुक्त राज्य अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा चयनित किया जाता है।
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